पड़ोसी को डॉगी ने काटा तो कोर्ट ने वर्ली निवासी एक शख्स को चार महीने की जेल की सजा सुनाई

मुंबई
शहरों के अपार्टमेंट या हाउसिंग सोसायटीज कल्चर में अक्सर पड़ोसियों को या सोसायटीज के निवासियों को पालतू डॉगी की वजह से आपस में उलझते हुए देखा जाता है। इसी तरह के एक मामले में मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हाल ही में वर्ली निवासी एक शख्स को चार महीने की जेल की सजा सुनाई है, क्योंकि उसके पालतू कुत्ते ने अपार्टमेंट की लिफ्ट के अंदर एक पड़ोसी को काट लिया था और उसे घायल कर दिया था। महाराष्ट्र राज्य बनाम ऋषभ मौशिक पटेल के मामले की सुनवाई करते हुए जूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुहास विजया पी भोसले ने पाया कि पड़ोसी द्वारा बार-बार चेतावनी देने के बावजूद पालतू कुत्ते ने उस पर छलांग लगा दी और काटकर जख्मी कर दिया, जबकि आरोपी कुत्ते का मालिक उसे काबू में रख पाने में नाकाम रहा और उसने संभावित रूप से खतरनाक जानवर के साथ सावधानी बरतने में चूक कर दी।
आरोपी नरमी का हकदार नहीं: कोर्ट
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, 21 मई को दिए गए फैसले में कोर्ट ने कहा, "गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए, रिकॉर्ड से पता चलता है कि घटना के समय सूचनाकर्ता का डेढ़ साल का बेटा उसके साथ लिफ्ट में था। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि जिस तरह से आरोपी ने अपने पालतू जानवर को लिफ्ट के अंदर खींचा, उससे पता चलता है कि वह अपने पालतू जानवर के प्रति दयालु नहीं है। उसने सूचनाकर्ता पीड़ित और उसके बेटे की परवाह नहीं की और अपने पालतू जानवर को लिफ्ट के अंदर खींच लिया, जो आमतौर पर इंसानों के इस्तेमाल के लिए होती है।" कोर्ट ने आगे कहा, “आरोपी के हरकत के कारण सूचनाकर्ता को चोट लगी। साबित किए गए अपराधों और मामले के तथ्यों के लिए निर्धारित सजा को देखते हुए, आरोपी किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है।”
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 1 फरवरी, 2018 का है, जब वर्ली के अल्फा अपार्टमेंट में पीड़ित, रामिक शाह अपने डेढ़ साल के बेटे और घरेलू सहायक के साथ लिफ्ट में था, जब लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकी, तो वहां आरोपी, ऋषभ पटेल ने अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट के अंदर जाने का प्रयास किया। कभी शाह के अपने बच्चे के कुत्तों से डरने की वजह बताकर पटेल से प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया लेकिन पटेल कथित तौर पर जबरन लिफ्ट में प्रवेश कर गया और कथित तौर पर शाह पर कुत्ते को "उछाल" दिया। तभी पालतू कुत्ते ने शाह के बाएं हाथ पर काट लिया जिसके बाद शाह ने चिकित्सा उपचार की मांग की और वर्ली पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई।
बाद में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 289 (पशु के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाए गए। मुकदमे की कार्यवाही के दौरान, अभियोजन पक्ष ने गवाही, सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट से घटना की स्पष्ट रूप से पुष्टि की और आरोपी की दोष स्थापित करवा दिया। जिस पर कोर्ट ने सजा सुनाई।