मध्य प्रदेश

श्रम कानूनों पर श्रम विभागीय अधिकारियों एवं निरीक्षकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण

भोपाल 
श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल द्वारा श्रम कानूनों के प्रवर्तन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं प्रदेश के श्रमिकों की सुरक्षा एवं हितों के संरक्षण के संबंध में दिये गये निर्देशानुसार श्रम विभागीय अधिकारियों और निरीक्षकों तथा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारियों की दो दिवसीय कार्यशाला आज से संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, भोपाल में प्रारम्भ हुई।

कार्यशाला में विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन, ग्रेच्युटी अधिनियम, उपकर निर्धारण एवं औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेण्डर्डस द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यशाला का शुभारम्भ श्रम विभाग के सचिव श्री रघुराज राजेन्द्रन तथा श्रमायुक्त श्रीमती रजनी सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्रम विभाग के अपर सचिव श्री बसंत कुर्रे, अपर श्रमायुक्त श्री प्रभात दुबे एवं श्रम विभाग तथा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न जिलों में पदस्थ उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, शासकीय श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में निरीक्षक उपस्थित थे।

दो दिवसीय प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में उप श्रमायुक्त श्रीमती जासेमिन अली सितारा द्वारा भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत उपकर निर्धारण, प्रावधान एवं प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया गया। तत्पश्चात उप श्रमायुक्त श्री आशीष पालीवाल द्वारा उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत ग्रेच्युटी निर्धारण प्रावधान एवं प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। द्वितीय सत्र में भारतीय मानक ब्यू्रो की ओर से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेण्डर्डस द्वारा व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, श्रमिकों की सुरक्षा, निर्माण कार्य में सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण एवं चयन तथा सुरक्षा संबंधी संकेत एवं दुर्घटना से सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

 

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