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हरियाणा में पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा ईंधन ,3 जिलों में सख्ती, 28 लाख वाहनों पर असर; ₹10 हजार तक जुर्माना भी लगेगा

हिसार 

हरियाणा के तीन जिलों में पुरानी गाड़ियों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। नियम के तहत 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर यह सख्ती की जाएगी। प्रदेश के तीन जिलों में यह सख्ती 4 महीने बाद यानी 1 नवंबर से लागू की जाएगी, जबकि दिल्ली में इसे 1 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा।

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
नियम के मुताबिक पुरानी गाड़ियों को किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसे लेकर सभी पेट्रोल पंपों पर खास तरह के ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे लगाने की डेडलाइन भी 31 अक्टूबर तक रखी गई है। अगर कोई चालक इस नियम का उल्लंघन करेगा तो ऐसे मे ड्राइवरों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

दूसरी तरफ दिल्ली में 4 पहिया गाड़ियों पर 10000 और दोपहिया गाड़ियों पर 5 हजार जुर्माना तय किया गया है। कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की ओर से यह आदेश बढ़ रहे प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लिया गया है।

इन तीनों जिलों में लागू होगा नियम
NGT ने 7 अप्रैल 2015 को निर्देश दिया था कि पुरानी गाड़ियों को NCR में चलाने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी 29 अक्टूबर 2018 के अपने आदेश में कहा था कि ऐसे एंड ऑफ लाइफ (EOL) वाहन NCR में नहीं चलेंगे। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपने आदेश में कहा गया है कि हरियाणा के तीन जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत को पहले फेज में कवर कर लिया जाएगा। ऐसा माना गया है कि फरीदाबाद में 105 पेट्रोल पंपों को संचालित किया जाएगा।

कैमरे कैसे करेंगे काम ?
फरीदाबाद RTA मुनीष सहगल के मुताबिक पेट्रोल पंप पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा लग जाने के बाद 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियों की पहचान पंप के एंट्री पाइंट पर ही हो जाएगी। सॉफ्टवेयर की मदद से गाड़ियों की जानकारी मिल सकेगी। अगर गाड़ियां 10 से 15 साल पुराने होंगे उन्हें फ्यूल नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर नंबर प्लेट को स्कैन करके वाहन डेटाबेस से जानकारी हासिल करते हैं।

अगर वाहनों को उम्र सीमा ज्यादा है, इस बारे में अधिकारियों को अलर्ट भेजा जाएगा। आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पहले फेज के बाद 2026 में दूसरा फेज शुरु कर दिया जाएगा। इसे भी 1 नवंबर, 2026 से शुरु कर दिया जाएगा। इसमें NCR के सभी दूसरे जिलों में एंड ऑफ लाइफ वाहनों को फ्यूल देने पर रोक लगाई जाएगी।

जिलों में पुराने वाहन कितने हैं ?
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अनुसार, NCR क्षेत्र में फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, सोनीपत, पानीपत, नूंह, रोहतक, रेवाड़ी, जींद, भिवानी, करनाल, झज्जर, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ आते हैं। इन जिलों में करीब 27 लाख 50 हजार से ज्यादा डीजल और पेट्रोल के 10 और 15 साल पुराने वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में कुल 61,14,728, हरियाणा में 27,50,152, उत्तरप्रदेश में 12,69,598 और राजस्थान में 6,20,962 वाहन ओवरएज हो चुके हैं।

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