मध्य प्रदेश

ट्रांसफर के बाद समय पर ज्वाइन नहीं किया तो रुकेगा वेतन, अधिकारियों को चेतावनी

भोपाल 
पूरे मध्यप्रदेश में तेजी से ट्रांसफर का दौर जारी है। इन सबके बीच नगर निगम बिल्डिंग परमिशन सेल की गड़बड़ियों का खुलासा होने के बाद शहर से बाहर तबादला किए गए इंजीनियरों के रिलीव नहीं होने पर नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने नाराजगी जताई है। डायरेक्टरेट ने सर्कुलर जारी कर नगर निगम के सभी इंजीनियरों को कहा है कि यदि तबादले वाले स्थान पर शीघ्र जॉइनिंग नहीं दी जाती है तो उनका वेतन रूक सकता है।
 
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आदेश में यह भी स्पष्ट लिखा है कि नगर निगम प्रबंधन तत्काल प्रभाव से सभी इंजीनियरों को रिलीव करें। आगामी माह जुलाई का वेतन संबंधित नगर निगम से ही जारी करने की व्यवस्था की गई है।

नहीं किया गया रिलीव
उल्लेखनीय की विद्यानगर एवं दानिश कुंज में गलत तरीके से फ्लोर एरिया रेशो एवं भूखंड इस्तेमाल के नियमों का उल्लंघन करते हुए भवन निर्माण की अनुमति जारी की गई थी। मामले का खुलासा होने के बाद प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई थी। इस प्रकरण में बिल्डिंग परमिशन सेल के इंजीनियर लालजी चौहान को निलंबित किया है। इंजीनियर नंदकिशोर डेहरिया, महेश सिरोहिया, डीके सिंह का तबादला हुआ लेकिन रिलीव नहीं किया गया।

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