मध्य प्रदेश

कलेक्टर नेहा ने मारव्या पत्रकारों के बिना अनुमति कलेक्ट्रेट में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था, अब लिया यू-टर्न

डिंडौरी
कलेक्टर नेहा मारव्या ने सोमवार की देर रात एक आदेश जारी किया जिसमें पत्रकारों के बिना अनुमति कलेक्ट्रेट में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था। यह आदेश इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया और पत्रकारों समेत तमाम लोग विरोध करने लगे। कांग्रेस ने तो इसे अघोषित आपातकाल बता दिया। इसके बाद कलेक्टर को 12 घंटे के अंदर ही यू टर्न तो लेना पड़ा। लेकिन जो संशोधित आदेश जारी हुआ है, उस पर भी राजनीतिक दल के पदाधिकारी सवाल उठा रहे हैं।
 
आदेश के बाद भारी विरोध का शुरू हुआ
कलेक्टर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि परिसर में चार या उससे अधिक व्यक्तियों का एक साथ प्रवेश नहीं हो पाएगा। एक साथ एकत्रित होने, सभा, धरना, घेराव, नारेबाजी करने के साथ पत्रकारों द्वारा आगंतुक से साक्षात्कार भी नहीं लिया जा सकेगा। बिना अनुमति पत्रकारों का कार्यालय में प्रवेश के साथ साक्षात्कार भी प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश के बाद भारी विरोध का शुरू हुआ।
 
कांग्रेसी विधायक ने इसे आपात कालीन स्थिति बताई
डिंडौरी से कांग्रेसी विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने इसे आपातकालीन स्थिति बताई। उन्होंने कहा कि यह तुगलकी फरमान है। इससे प्रदेश सरकार की मंशा जाहिर होती है। इस आदेश को लेकर लोगों ने इंटरनेट मीडिया में जमकर भड़ास निकाली। कलेक्टर को तुरंत बैकफुट में आना पड़ा और उन्होंने मंगलवार की सुबह 10 बजे से पहले ही दूसरा संशोधित आदेश जारी कर दिया। लेकिन पत्रकार संगठनों में अभी भी नाराजगी देखी जा रही है।

वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हुआ
बताया गया कि डिप्टी कलेक्टर वैद्यनाथ वासनिक द्वारा पिछले मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान आदिवासी महिलाओं के साथ अभद्रता की गई थी। उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हुआ। इससे प्रशासन की जमकर फजीहत हुई थी। इसी के चलते इस तरह का आदेश कलेक्टर ने जारी किया। इस आदेश को लेकर जिला प्रशासन ने भोपाल स्तर से निर्देश मिलने की बात जारी करना बताया, लेकिन जिले में विरोध का क्रम जारी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी संबंधित आदेश को बहु प्रसारित कर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

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