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केंद्र ने नियमों में किया बड़ा बदलाव, हजारों केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा

पंजाब
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग (DoE) ने हाल ही में एक नियम में बदलाव किया है, जिससे हजारों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। दरअसल, विभाग ने कर्मचारियों को साल में 2 बार वर्दी भत्ता (Dress Allowance) देने का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले यह वर्दी भत्ता साल में सिर्फ एक ही बार दिया जाता था।

ये नियम सैन्य नर्सिंग सेवा (MNS) के अधिकारी, पुलिस अधिकारी और दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली पुलिस सेवा के  ACP, कस्टम के कार्यकारी स्टाफ, केंद्रीय आबकारी और नारकोटिक्स विभाग,भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा (ICLS) के अधिकारी, NIA के कानूनी अधिकारी, इमीग्रेशन पर्सोनल ब्यूरो (मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता) और ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन के सभी पद 10,000 रुपये के वार्षिक वर्दी भत्ते के हकदार हैं। इसके अलावा रक्षा सेवाओं/सीएपीएफ/रेलवे सुरक्षा बल/संघ शासित प्रदेश पुलिस बलों और भारतीय तटरक्षक और  भारतीय रेलवे के स्टेशन मास्टर, अधिकारी रैंक के से नीचे सभी कर्मचारी भी 10,000 रुपए सालाना वर्ती भत्ते के हकदार हैं।

आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की  ड्रेस या किसी अन्य विशेष पोशाक की खरीद और रखरखाव के लिए कुछ वित्तीय लाभ दिए जाते हैं। पहले कर्मचारियों को नई वर्दी के लिए एक साल का इंतजार करना पड़ता था, जिसमें वर्दी भत्ता, उपकरण भत्ता, किट रखरखाव भत्ता और जूता भत्ता शामिल हैं। अगर एक योग्य कर्मचारी अगस्त में सेवा में शामिल होता है और प्रति वर्ष 20,000 रुपए वर्दी भत्ते का हकदार है। मंत्रालय का यह निर्णय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लिया है, जिसमें जुलाई में ही वर्दी भत्ते के भुगतान की अनुमति देने वाले नियम पर स्पष्टता प्रदान करने की मांग की गई थी। कुछ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्दी भत्ता दिया जाता है। 7वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिस किए गए वर्दी भत्ते में   रखरखाव और धुलाई से संबंधित भत्ते शामिल हैं। जब भी महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो वर्दी भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

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