राज्यहरियाणा

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हरियाणा के 14 जिलों के 27.50 लाख वाहन चालकों को मिली राहत

चंडीगढ़
मियाद पूरी कर चुके वाहनों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से हरियाणा के जिलों के वाहन चालकों को राहत मिली है। योग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल प्रदेश के 14 जिलों में ऐसे करीब 27.50 लाख वाहन हैं। हरियाणा रोडवेज को भी इस भवन फैसले से सहूलियत होगी। अब एनसरीभार में शामिल जिलों में बीएस-4 इंजन की बसे चल सकेंगी।

प्रदूषण का स्तर घटाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली-एनसीआर में लंबे समय से सख्ती दिखा रहा है। आयोग के आदेश के अनुसार, हरियाणा रोडवेज की बसों में बीएस-4 के बजाय एनसीआर में शामिल जिलों में बीएस-6 बसों का संचालन शुरू कराया जा रहा है। 

प्रदेश के नी शहरों में पांच-पांच इलेक्ट्रिक बसों का भी संचालन कराया जा रहा है। दिल्ली में 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ आगामी चार सप्ताह तक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत आदि शहरों से पुराने वाहन सड़कों से हटाने की प्रक्रिया जारी है। वायु गुणवत्ता आयोग के आदेशानुसार 1 नवंबर से एनसीआर में संचालित पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहनों को इंधन न दिए जाने के निर्देश दिए थे।

हरियाणा में बीएस-6 श्रेणी की 150 एसी और 500 साधारण बसों में से करीब 224 बसे आ चुकी गई हैं। राज्य परिवहन विभाग के आयुक्त एवं सचिव टीएल सत्य प्रकाश का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी मिला नहीं। दिल्ली में हमारी बीएस-4 श्रेणी की बसे नहीं जातीं।  

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button