पंजाबराज्य

पंजाब में 6 अक्टूबर तक लागू रहेंगे नए आदेश, पाबंदियों का एलान

अमृतसर 
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर अमनदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस. के तहत प्राप्त हुआ अधिकारों का प्रयोग करते हुए असला भंडार ब्यास के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में लोगों द्वारा ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग और अनधिकृत निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि हमारे संज्ञान में आया है कि अमृतसर में असला भंडार ब्यास के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में लोग ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं और अनाधिकृत निर्माण कर रहे हैं, जिससे किसी अप्रिय घटना का भय बना हुआ है। इसलिए मानव जीवन और सरकारी जायदाद को बचाने के उद्देश्य से असला भंडार ब्यास के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थों के प्रयोग और अनाधिकृत निर्माण न करने के लिए तेजी से प्रयास करने की जरूरत है।

सीमा पर कंटीली तार के पास सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध
जिला पुलिस प्रमुख अमृतसर (ग्रामीण) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुलिस थानों में रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक भारत-पाक सीमा पर कंटीली तार से 500 मीटर के दायरे में सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि अमृतसर जिले में भारत-पाक सीमा पर अवांछित तत्वों की हरकत से भारत-पाक सीमा की सुरक्षा, देश की अमन-चैन व शांति को खतरा होने की संभावना है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का डर बना रहता है। इसलिए लोगों की जान-माल की सुरक्षा और इसे रोकने के लिए भारत-पाक सीमा पर लगी कंटीली तारों से 500 मीटर के दायरे में रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी प्रकार की हरकत करने पर मनाही के आदेश जारी किया जाना अनिवार्य है।

पुलियाे और सड़कों पर बनी रेलिंग और डिवाइडर तोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध
पुलियाे व सड़कों पर बनी रेलिंग तोड़ने व सड़कों के निर्माण या फ्लाईओवरों को पक्का करते समय बने डिवाइडरो को तोड़ कर आरती तौर पर रास्ता निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। अमृतसर में कई पुलियाे और सड़कें हैं जो बिना रेलिंग के हैं। इसके अलावा, कुछ लोग/ठेकेदार/विभागों द्वारा फसल की कटाई सबंधी मशीन/डिच्च मशीन और ट्रॉलियों आदि को ले जाने के लिए तंग पुलियों पर बने डिवाइडर को तोड़ने, पुलियो या सड़कों के निर्माण या फ्लाईओवरों को पक्का करते समय सड़कों पर बने डिवाइडरों को तोड़ने अस्थायी रूप से रास्ता निकालने कारण दुर्घटनाएं होने का खतरा बना रहता है। इसलिए, इन घटनाओं को रोकने के लिए तेजी से प्रयास करने की जरूरत है।

हवाई अड्डे के आसपास ड्रोनज कैमरा उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध
श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अजनाला रोड, राजासांसी, अमृतसर के ग्रामीण क्षेत्राधिकार में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। हवाई अड्डे पर दिन-रात अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू उड़ानें आती-जाती रहती हैं। इसलिए, हवाई अड्डे के निकट ग्रामीण क्षेत्र में कई होटल और मैरिज पैलेस हैं। जहां आम जनता अपने कार्यों को ड्रोन के माध्यम से कवर करती है, जिसकी आड़ में कोई भी असामाजिक तत्व कभी भी किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। इसलिए हवाई अड्डे के पास ग्रामीण इलाकों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ड्रोन कैमरे उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

रोष रैली और धरना आदि पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला पुलिस प्रमुख (ग्रामीण) के अधिकार क्षेत्र के तहत गांवों और कस्बों में पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने, रोष रैली, धरना, बैठकें, नारे लगाने या लगाने और प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। कुछ राजनीतिक संगठन जिला स्तर पर रोष प्रदर्शन, धरना, रैलियां और प्रदर्शन करने की योजना बना रही हैं और लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे सरकारी व गैर-सरकारी जायदाद को नुकसान पहुंचने तथा कानून-व्यवस्था बिगड़ने का भय है। अतः कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा लोगों के जान-माल की सुरक्षा हेतु तेज से प्रयास करने की आवश्यकता है। उपरोक्त सभी आदेश 6 अक्तूबर तक लागू रहेंगे।

 

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